इस लेख के माध्यम से आप “बाल अधिकारों का संदर्भ” के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानेंगे कि बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को दिया गया अधिकार कौन कौन है?
बाल अधिकारों का संदर्भ D.El.Ed F1 Unit 1
बाल अधिकार क्या है?
नाबालिगों को देखभाल एवं अन्य विशिष्ट सुरक्षा के रूप में मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकार को बाल अधिकार कहते हैं।
18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे नाबालिगों की श्रेणी में आते हैं।
समस्त नाबालिगों को बाल अधिकारों के द्वारा यह हक दिया जाता है कि उसे सामान्य शिक्षा का अवसर मिले, सामान्य जीवन जीने का हक मिले, बिना किसी भेदभाव के।
भेदभाव के अनेकों कारक हो सकते हैं। जैसे :- जाति, रंग, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, अमीरी-गरीबी इत्यादि।
बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को दिया गया अधिकार:-
- शिक्षा का अधिकार
- चिकित्सा का अधिकार
- न्याय का अधिकार
- समानता का अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- जीने का अधिकार
- पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार।
भारतीय संविधान के द्वारा बच्चों को दिया गया अधिकार
अनुच्छेद 21 (क)
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार :- संविधान के अनुच्छेद 21 (के) के अनुसार पूरे भारतवर्ष के वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बीच में आते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करने की कानून बनाई गई है।
अनुच्छेद 24
संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात कही गई है।
अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम करने से सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है।
इस कानून के तहत वैसे व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाते हैं उसे दंडित करने की प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 39 (च)
इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामई माहौल में स्वतंत्र विकास के लिए अवसर प्रदान करने की बात कही गई है।
साथ ही साथ शोषण से बचाने की भी बात इस अनुच्छेद में किया गया है।
अनुच्छेद 14
इस अनुच्छेद के तहत सभी बच्चों को समानता का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 15
इस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद में बच्चों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
बाल अधिकारों का संदर्भ D.El.Ed F1 Unit 1
बच्चों को दिया गया कुछ विशेष अधिकार
- जीने का अधिकार
- विकास का अधिकार
- संरक्षण का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार
जीने का अधिकार
बच्चा जब मां के गर्भ में पल रहे होते हैं उसी समय से बच्चों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है।
अर्थात कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करवा सकता है। भ्रूण हत्या करवाने पर उसे कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है।
साथ ही साथ उचित पोषण देने का भी अधिकार दिया गया है।
विकास का अधिकार
विकास के अधिकार में बालक के आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजक गतिविधि देने के अधिकार दिया गया है।
संरक्षण का अधिकार
बालक अबोध प्राणी होता है। बच्चों में दुनिया की समझ नहीं होता है। अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ नहीं होता।
संरक्षण का अधिकार बच्चों को सही दिशा में आगे ले जाने का अधिकार देता है।
सहभागिता का अधिकार
सहभागिता का मतलब होता है अपनी भागीदारी देना, अपनी अभिव्यक्ति देना।
सहभागिता का अधिकार प्रत्येक बच्चों को अपनी बातों को रखने, बोलने का हक देता है।
बाल अधिकारों का संदर्भ D.El.Ed F1 Unit 1
इस लेख के माध्यम से आपने बाल अधिकारों का संदर्भ D.El.Ed F1 Unit 1के बारे में अध्ययन किया।
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