RTE Act 2009 for CTET.
RTE act full form :-
RTE act full form,Right To Education Act ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) है। इसे Right Of Children To Free And Compulsory Education Act 2009. (निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) के नाम से भी जाना जाता है। RTE Act 2009 for CTET
RTE Act भारतीय कानून है, जो 6-14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए क़ानूनी अधिकार देता है।
RTE Act 2009 for CTET
RTE Act Kab Lagu Hua:-
RTE Act भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। RTE act 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ। सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ ।लेकिन अब जम्मू कश्मीर में RTE act लागू है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को RTE Act कहते है। इस एक्ट के अनुसार 6-14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए क़ानूनी अधिकार देता है।
RTE act का उद्देश्य :-
हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 धारा 21A मैं कहा गया है कि, प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। गरिमामय जीवन तब जिएगा ,जब वह शिक्षित होगा। इसीलिए संविधान में RTE act का खास स्थान दिया गया ।जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, तथा शिक्षित होकर अपने जीवन को गरिमामय ढंग से निर्वाह करें। RTE Act 2009 for CTET
RTE act के उद्देश्यों के संक्षिप्त वर्णन :-
- प्राथमिक शिक्षा को घर-घर पहुंचाना । जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके।
- बाल मजदूरी पर रोक लगाया जाए।
- बेघर बच्चे ( सड़क किनारे रहने वाले बच्चे, घर से निकले गए बच्चे, शरणार्थी इत्यादि।) को भी शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
निम्नलिखित बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए-
- दूसरी जगह से आए बच्चे ।
- घर से भागे हुए बच्चे ।
- अनाथ बच्चे ।
- भीख मांगने वाले बच्चे ।
- भगा कर लाए गए बच्चे ।
- विकलांग बच्चे, इत्यादि ।
उपरोक्त बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रबंध आरटीई एक्ट 2009 करता है।
RTE Act 2009 for CTET